बलात्कारी को दी गई मौत की सजा


सवाददाता अभिषेक मिश्रा*

*औरैया*

 उत्तर प्रदेश जनपद औरैया में विगत तीन माह पूर्व 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले दरिंदे को सजा सुनाई गई, जिसको सुनने के लिए अदालत पहुंचे बालिका के परिजन,

औरैया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 03 माह के अन्दर नाबालिग के साथ बलात्कार कर निर्मम हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा मृत्युदण्ड व रू0 5,00,000 (पांच लाख) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, आपको बताते चले अयाना थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर दरिंदे ने की थी हत्या, बलात्कारी को दी गई मौत की सजा, 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया मौत की सजा, जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र व वादी अधिवक्ता हरिशंकर शर्मा ने की थी दोषी को मृत्यु दंड दिए जाने की प्रार्थना,

माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जब तक उसकी मौत न हो जाय तब तक लटकाया जाय फांसी के फंदे पर, पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय, लड़कियां यदि खुले में नहीं घूम सकतीं तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान.? भारतीय संस्कृति में स्त्री धर्म की मूल है, स्त्री के साथ ऐसा अपराध किसी भी धर्म व संस्कृति में मान्य नहीं, भारतीय संस्कृति में बालिकाओं को नई शक्ति के सृजन की शसक्त नारी बताया गया है, लेकिन इस अपराधी ने उसका बचपन में ही जीवन खत्म कर दिया.!

Comments

Popular posts from this blog