जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी चाँदनी सिंह की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गई


जिला संवाददाता श्याम करण

13 मई 2023 को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को होने वाली मतगणना को सकुशल एवं निष्पक्ष व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सम्पन्न कराने के लिये कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मतगणना के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा नही देगा। उन्होने कहा कि मतगणना हाॅल के अन्दर मतगणना कार्मिक, राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकेगे। उन्होने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यार्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय अपने गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिये किसी एक व्यक्ति को परिनिश्चित कर सकता हैं। ऐसी प्रत्येक नियुक्ति मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व प्रारूप-34 पर उम्मीवार द्वारा स्वयं अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा लिखित रूप से की जा सकती हैं। गणन अभिकर्ता को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करना होगा। रिटर्निंग अधिकारी को यह देखना चाहिये कि नियुक्ति की सहमति के प्रतीक स्वरूप उम्मीदवार व उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र पर उसके हस्ताक्षर घोषणा पत्र पर किये गये हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। नियुक्ति पत्र पर उनकी फोटो भी चस्पा होगी तथा एक फोटो अलग से ली जायेगी जिसे गणन अभिकर्ता के पास पर चस्पा कराया जायेगा। मतगणना मेज पर उम्मीदवार अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके गणन अभिकर्ता में से एक ही उपस्थित रह सकता हैं। उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य को गणन अभिकर्ता का प्रतिस्थानी नही माना जायेगा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग की मेज के पास उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति रह सकता हैं। उन्होने कहा कि गणन अभिकर्ता के रूप में मा0 सांसदों/मा0 विधायको/मा0 जिला पंचायत अध्यक्षों/मा0 ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ पद धारकों को गणन अभिकर्ता के रूम में नियुक्ति नही किया जायेगा आपराधिक इतिहास के व्यक्तियों को भी गणन अभिकर्ता के रूम में नियुक्ति नही किया जायेगा। उन्होने मतगणना टेबिलों की संख्या निकायवार बताया कि नगर पालिका परिषद उरई टेबिलों को सं0- 31 कुल वार्ड- 34 कुल बूथ- 202, नगर पालिका परिषद जालौन टेबिलों को सं0- 10 कुल वार्ड- 25 कुल बूथ- 60, नगर पालिका परिषद कोंच टेबिलों को सं0- 10 कुल वार्ड- 25 कुल बूथ- 58, नगर पालिका परिषद कालपी टेबिलों को सं0- 10 कुल वार्ड- 25 कुल बूथ- 55, नगर पंचायत रामपुरा टेबिलों को सं0- 03 कुल वार्ड- 11 कुल बूथ- 16, नगर पंचायत माधौगढ़ टेबिलों को सं0- 03 कुल वार्ड- 11 कुल बूथ- 14, नगर पंचायत ऊमरी टेबिलों को सं0- 02 कुल वार्ड- 10 कुल बूथ- 10, नगर पंचायत कोटरा टेबिलों को सं0- 02 कुल वार्ड- 10 कुल बूथ- 11, नगर पंचायत कदौरा टेबिलों को सं0- 03 कुल वार्ड- 12 कुल बूथ- 16, नगर पंचायत नदीगांव टेबिलों को सं0- 02 कुल वार्ड- 10 कुल बूथ- 10, नगर पंचायत एट टेबिलों को सं0- 03 कुल वार्ड- 12 कुल बूथ- 15 है। उन्होने कहा कि मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा पानी की बोतल, स्याही बाला पेन, मोबाईल आदि ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूनम निगम, अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोतीलाल यादव सहित भाजपा से शान्तिस्वरूप महेश्वरी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस दीपांशु समाधिया, सपा से राजीव शर्मा, बसपा के प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे।

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